कुमार गौरव
बांदा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के दो माफिया जावेद उर्फ बुद्धू और असलम को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। दोनों को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

थाना कोतवाली नगर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विवेकानंद तिवारी ने 10 अक्टूबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें जावेद उर्फ बुद्धू और असलम को नामजद किया गया था। आरोप है कि दोनों संगठित आपराधिक गिरोह चलाते थे, जिसका सरगना जावेद और सदस्य असलम था। दोनों ने 2011 में दो लोगों की गोली मारकर हत्या की थी।

न्यायाधीश ने जावेद और असलम को दोषी पाया और उन्हें उपरोक्त सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है।













