कुमार गौरव
बांदा। विकास प्राधिकरण नें अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसा है। जल्दी ही बुलडोजर की गर्जना सुनाई देगी।
नरैनी रोड स्थित रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी में प्लॉट न खरीदने की अपील क़ी गई है। इसकी अवहेलना पर प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर से गिराकर ध्वस्त कर दिया जाएगा।
प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि कई स्थानों पर अवैध रूप से प्लाट काटने और कॉलोनी विकसित करने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया है। बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण की कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माण पर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए कई स्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नरैनी रोड स्थित रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी पूरी तरह अवैध, प्लॉट न खरीदने की अपील रानी दुर्गावती ग्रीन सिटी पूरी तरह अवैध है। महोबा रोड और नरैनी रोड क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन को अवैध रूप से प्लाटों में बदलने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही सर्किट हाउस क्षेत्र और तुलसी नगर बाबा तालाब के आस-पास भी बिना अनुमति प्लाटिंग की गतिविधियाँ चिन्हित की गई हैं। महोबा रोड त्रिवेणी चौराहा पेट्रोल पंप के पीछे लगभग 8 बीघा जमीन पर बिना किसी स्वीकृत ले-आउट के प्लाटिंग और निर्माण करा लिये गये है।निरीक्षण के दौरान अनुमति से जुड़े कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके।

नरैनी रोड पर राजा देवी डिग्री कॉलेज हॉस्टल के पास, मेडिकल कॉलेज गेट नंबर एक से कुछ दूरी पर लगभग 20 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित हो रही है। यहाँ किसी प्रकार का स्वीकृत मानचित्र या अनुमति पत्र उपलब्ध है। सर्किट हाउस क्षेत्र में भी जमीन को अवैध रूप से प्लाटों में बांटे जाने की शिकायत पर विकास प्राधिकरण की टीम ने निरीक्षण किया है। इस क्षेत्र को भी विशेष निगरानी में रखा गया है।आवश्यक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तुलसी नगर बाबा तालाब के निकट भी बिना अनुमति प्लाटिंग की जानकारी पर प्राधिकरण सक्रिय हो गया है। टीम ने स्थल का सर्वे कर इसे जांच सूची में शामिल कर लिया है।

इस संबंध में सचिव विकास प्राधिकरण मदन मोहन शर्मा नें बताया क़ी इन मामले में धारा 27(1), 28(1) और 28(2) के तहत कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है। अवैध प्लाटिंग या कॉलोनी विकसित करने वालों पर 50 हजार तक का जुर्माना, तथा निर्माण जारी रहने पर प्रतिदिन ढाई हजार तक अतिरिक्त आर्थिक दंड लागू होगा।













