March 3, 2026 6:51 pm

मासूम की हत्या पर अदालत का कड़ा प्रहार, दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास

निर्मम हत्या पर अदालत का कड़ा प्रहार, दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास
  • कुमार गौरव

बांदा। मासूम जिंदगी छीन लेने वाले सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। छह वर्षीय करन उर्फ बाबू के अपहरण और निर्मम हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट श्रीपाल सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दो सगे भाइयों सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 18-18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह फैसला न केवल एक मां की लड़ाई की जीत है, बल्कि समाज को यह संदेश भी है कि मासूमों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटना 11 नवंबर 2020 की है। कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली ममता रैकवार, जो मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन-पोषण करती थीं, ने 12 नवंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका छह वर्षीय बेटा करन शाम करीब छह बजे पप्पू माली के साथ गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। पुलिस ने तत्काल भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

हत्या पर अदालत का कड़ा प्रहार, दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास
विवेचक नंदराम प्रजापति की पूछताछ में पप्पू माली को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान सोनू माली (दोनों पुत्र अशोक माली) और बाला प्रसाद कुशवाहा का नाम सामने आया। आरोपियों की निशानदेही पर 13 नवंबर 2020 को राकेश सोनी के बगीचे में स्थित कुएं से मासूम करन का शव बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया गया। हत्या का कारण नशे से जुड़ा विवाद बताया गया। इसके बाद धारा 302/34 और 201 के तहत मुकदमे में बढ़ोतरी की गई। मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 8 अक्टूबर 2021 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने अपने 36 पृष्ठों के विस्तृत फैसले में सोनू माली, पप्पू माली और बालाप्रसाद कुशवाहा को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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